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दिल्ली मेट्रो के नियमों में बदलाव,अब दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जा सकेंगे यात्री

नई दिल्ली, 30 जून : दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को शराब की दो बोतलें लेकर सफर करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने आधिकारिक बयान में कहा है कि दिल्ली मेट्रो के नियमों में बदलाव किया गया है।

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप अब दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है। डीएमआरसी ने अपने बयान में साफ किया है कि सिर्फ शराब की सीलबंद दो बोतल लेकर चलने की अनुमति दी गई है। शराब पीकर गलत हरकत करने या मेट्रो में शराब पीने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बयान जारी कर डीएमआरसी ने मेट्रो में शराब ले जाने पर लगाई गई अपनी पाबंदी वापस ले ली है।

अभी तक दिल्ली मेट्रो की सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में ही शराब की बोतलें लेकर यात्रा करने की अनुमति थी। नियमों में बदलाव के बाद अब मेट्रो की अन्य सभी लाइनों में भी शराब की बोतल लेकर यात्रा की जा सकेगी। मेट्रो में शराब लेकर चलने पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर सीआईएसफ अधिकारियों के साथ डीएमआरसी के अफसरों ने समीक्षा की थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया।

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