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दिल्ली में 8-10 सितंबर तक घोषित किया गया है सार्वजनिक अवकाश

-नई दिल्ली जिले में व्यावसायिक प्रतिबंध, दुकानें, बैंक सभी रहेंगे बंद

नई दिल्ली, 01 सितंबर : दिल्ली में इस माह 9 और 10 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक होने जा रही है। इसको लेकर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। शराब प्रेमियों के लिए सबसे ज्यादा इस बात की टेंशन कि शहर में शराब की दुकानें (ठेके) बंद रहेंगी या नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि सरकार ने शराब के ठेकों को लेकर क्या निर्णय लिया है।

8-10 सितंबर के लिए राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान विदेशी मेहमानों का आगमन 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होना है। सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर राजधानी में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे आम लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली जिले में क्या-क्या है बंद

नई दिल्ली जिले (लुटियंस दिल्ली) में जी-20 की बैठकें होनी हैं, तो सबसे ज्यादा प्रतिबंध यहीं लगाए गए हैं। यहां दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां, होटल, बैंक, बाजार सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा पब, बार भी बंद रहेंगे। ये आदेश सिर्फ नई दिल्ली जिले के लिए लागू रहेंगे।

क्या है शराब के ठेके को लेकर निर्णय?

दिल्ली में अब शराब के ठेके की बात करें तो सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यानी कि शराब के ठेके भी भी बंद रहेंगे। लेकिन यह आदेश सिर्फ नई दिल्ली जिले के लिए है तो शराब की दुकानें भी इसी इलाके में बंद रहेंगी।

राजधानी दिल्ली में क्या रहेगा बंद?

 दिल्ली में स्कूल-कॉलेज के साथ सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

 राज्य और केंद्र से जुड़े सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। (वर्क फ्रॉम होम, डब्लूएफएच की सलाह दी गई है)

 बाहरी और भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश नहीं होगा।

 सिटी बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी से बाहर निकलने की अनुमति होगी। हालांकि, नई दिल्ली क्षेत्र में सिटी बस सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

 मेट्रो स्टेशन सभी चालू रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए बंद रहेगा। हालांकि मेट्रो की आवाजाही रहेग।

 सुप्रीम कोर्ट भी आठ सितंबर को बंद रहेगा।

पैरा ग्लाइडिंग, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर्स, माइक्रोलाइट एयरक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध।

 हॉट एयर बैलून्स के साथ ही एयरक्रॉफ्ट से पैरा जंपिंग पर प्रतिबंध।

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