Headline
सीएम आतिशी ने रंगपुरी पहाड़ी का किया दौरा, जल्द समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा
किसानो को सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन देना सर्वोच्च प्राथमिकता: ऊर्जा सचिव
संभल में तीर्थ प्रकट हो रहे हैं मतलब भगवान कल्की अवतार लेने वाले हैं: आचार्य कृष्णम
सरकार एयरपोर्ट्स पर शुरू करेगी यात्रियों के लिए सस्ती कैंटीन, संसद में राघव चड्ढा ने उठाया था महंगे खानपान का मुद्दा
भाजपा ने की केजरीवाल के पूर्वांचल के लोगों को बंगलादेशी और रोहिंग्या से जोड़ने की कड़ी निंदा
सोमवार से महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन
आम आदमी पार्टी के पिछले 10 वर्षों के कुशासन ने दिल्ली को बदहाल कर दिया है : विजेंद्र गुप्ता
‘महिला सम्मान’ और ‘संजीवनी’ योजना केजरीवाल का चुनावी जुमला : बांसुरी स्वराज
तेजस्वी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग का किया समर्थन

संजय राउत और उनके भाई को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो गिरफ्तार

मुंबई, 11 जून: शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत और उनके विधायक भाई को कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद शनिवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। राउत ने शुक्रवार को दावा किया था कि उन्हें और उनके भाई को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इसे गंभीरता से लेने की मांग की थी।

एक अधिकारी ने कहा कि आरोपियों में से एक ऑटोरिक्शा चालक और एक अन्य व्यक्ति को पूर्वी उपनगर गोवंडी से शुक्रवार को ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले मामले में एक आधिकारिक शिकायत का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि उन्होंने शराब के नशे में राउत बंधुओं को धमकी भरे कॉल किए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है।

राउत ने पत्रकारों से कहा था, ‘‘मुझे नहीं बल्कि, इस सरकार को इसे (उन्हें और उनके भाई को मिली धमकी को) गंभीरता से लेना चाहिए। यह मामला पुलिस के पास है और उसे उस पर गौर करना होगा।’’ संजय राउत ने दावा किया था, ‘‘मेरे भाई सुनील राउत को धमकी मिली। मैंने (अपनी धमकी के बारे में) कोई शिकायत नहीं दर्ज करायी। हमें उसकी (धमकी की) चिंता नहीं है।’’ अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के खिलाफ धारा 506-द्वितीय (आपराधिक धमकी – जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी) और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top