नई दिल्ली, 14 जून: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 19 जून के लिए निर्धारित कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और समय दिये जाने के अनुरोध के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया।

इस बीच न्यायाधीश ने केजरीवाल की ओर से दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी। अर्जी में केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ”आरोपी की ओर से उनकी पत्नी को चिकित्सा बोर्ड में शामिल करने का निर्देश देने के लिए अर्जी दाखिल की गयी है। किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं। अर्जी पर कल (शनिवार) सुनवाई होगी।”

ईडी ने कार्यवाही के दौरान अदालत से सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया।

न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि वह आरोपी की सुविधा के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे न कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से।

न्यायाधीश ने कहा, ”आरोपी न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में। अगर वह कुछ सुवि‍धा चाहते हैं तो आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है। आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है। वह न्यायिक हिरासत में है। मैं उनकी सुविधा पर विचार करूंगा न कि आपकी।”

दिल्ली की एक अदालत ने पांच जून को इस मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।

Rajnish Pandey
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