नई दिल्ली, 23 मार्च: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कविता की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के तहत लाभ के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि कविता का सामना चार लोगों के बयानों और उनके (कविता) फोन से निकाले गए डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट से कराया गया।

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि हैदराबाद में कविता के करीबी रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जा रही है।

बीआरएस नेता के वकील ने अदालत में जमानत याचिका दायर की।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

Rajnish Pandey
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