Headline
तेजस्वी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग का किया समर्थन
सीतारमण ने तनोटराय माता मंदिर में की पूजा-अर्चना
पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान; ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से हुए सम्मानित
पूर्वांचलियों के सम्मान का दिखावा कर रही आप : तिवारी
भारत में दुनिया की स्किल कैपिटल बनने और स्किल डिमांड पूरा करने का सामर्थ्य: प्रधानमंत्री
पूर्वोत्तर में पुलिस के दृष्टिकोण में बदलाव का समय आ गया है : शाह
पीसीओएस कभी-कभी परिवारों में आनुवंशिक चलता है‌ और बांझपन का कारण बनता है : डॉ अर्चिता महाजन
राम मंदिर देखने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी, ताजमहल को पीछे छोड़ा
वाराणसी में सपा का जोरदार प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मचा बवाल

एंटीलिया विस्फोटक मामला: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को जमानत दी

नई दिल्ली, 23 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के मामले में और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुंबई के पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को बुधवार को जमानत दी।

अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास 25 फरवरी 2021 को विस्फोटक से भरा एक वाहन पाया गया था। यह वाहन कारोबारी मनसुख हिरन का था और हिरन पांच मार्च 2021 में ठाणे में मृत पाया गया था।

शर्मा पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते का सदस्य था। इस दस्ते ने कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को ढेर किया था। सालस्कर 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में मारे गए थे।

एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदा वाहन मिलने तथा हिरन की मौत के मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे मुख्य आरोपी है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकल रोहतगी तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शर्मा को इस मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top