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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, न्यायिक हिरासत कल तक के लिए बढ़ी

नई दिल्ली, 14 जून : दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने नोटिस जारी किया। बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बिभव कुमार को 31 मई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत कल तक के लिए बढ़ी

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है। बिभव कुमार को कल यानि 15 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज बिभव की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया थी। 31 मई को कोर्ट ने बिभव को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।

बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले एक और याचिका दायर किया है जिसमें अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की मांग की है। बिभव कुमार ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

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