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श्रद्धा हत्याकांड :आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय, लड़की के पिता ने कहा मिले फांसी की सजा

नई दिल्ली, 09 मई: श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ यहां की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किये।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिये मामला बनता है।

पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई एक जून को नियत की गई है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। उसने पकड़े जाने से बचने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में वालकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था।

आरोप तय किए जाने के कुछ घंटों बाद ही श्रद्धा वालकर के पिता ने मांग की कि मामले में सुनवाई जल्द शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोषी को फांसी की सजा सुनायी जाएगी। पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन’ साथी श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है।

पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मामले में अगली सुनवाई एक जून को होगी। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, हमें लगता है कि उसे फांसी दी जानी चाहिए। मैं अदालत से जल्द से जल्द सुनवाई शुरू करने का अनुरोध करूंगा…। उन्होंने कहा कि मामले में जल्दी सुनवाई की मांग को लेकर वह 17 मई को मुंबई में एक दिन का प्रदर्शन करेंगे।

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