नई दिल्ली, 15 जुलाई : भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से उनके खिलाफ दायर सिविल मानहानि मुकदमे को खारिज करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है।
बांसुरी की ओर से दाखिल अर्जी पर वरिष्ठ सिविल जज गौरव शर्मा की अदालत ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला बंसुरी स्वराज की ओर से अक्तूबर 2023 में एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कथित तौर पर आप नेता पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। जैन का कहना है कि बांसुरी स्वराज ने उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज करार देते हुए कई झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि को गहरी ठेस पहुंची। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रोहिणी कोर्ट ने 12 नवंबर 2024 को बांसुरी स्वराज और संबंधित टीवी चैनल को नोटिस जारी किया था।
जैन ने अदालत से यह भी प्रार्थना की है कि संबंधित चैनल से विवादित कंटेंट हटाने और बांसुरी स्वराज को भविष्य में ऐसे बयान देने से रोका जाए। जैन ने इसके अतिरिक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में बांसुरी स्वराज के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दायर की थी, जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। यह आदेश वर्तमान में सेशन कोर्ट में अपील के तहत लंबित है।