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नई दिल्ली, 18 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आज से कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। साथ ही BS-6 मानक से नीचे के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को सख्ती से नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH)की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।

मुख्य नियम एक नजर में

* बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा

* गैर-BS-6 वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित

* ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त चेकिंग अभियान

* नियम तोड़ने पर चालान और कानूनी कार्रवाई

* सरकारी-निजी दफ्तरों में 50% WFH अनिवार्य

सरकार का कहना है कि ये कदम आपातकालीन प्रदूषण स्थिति को देखते हुए उठाए गए हैं और हालात सामान्य होने तक नियम सख्ती से लागू रहेंगे। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दें।

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