नई दिल्ली, 07 फरवरी : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायत पर यहां की एक अदालत बुधवार शाम चार बजे अपना आदेश सुना सकती है।

ईडी ने कथित आबकारी नीति में धन शोधन मामले में समन का पालन नहीं करने पर याचिका दायर की थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा, ‘मैं मामले को शाम चार बजे आदेश के लिए तय कर रही हूं।’

न्यायमूर्ति ने ईडी द्वारा मामले में दलीलें पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने पर तीन फरवरी को एक नया शिकायती मामला दर्ज कराया था।

मुख्यमंत्री पिछले शुक्रवार को ईडी के पांचवें समन पर भी पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए जो उन्हें बुधवार को जारी किया गया था।

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने पूर्व में ईडी को पत्र लिखकर समन को ‘अवैध और राजनीति से प्रेरित’ बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है।

 

 

 

 

 

 

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