Headline
सीएम आतिशी ने रंगपुरी पहाड़ी का किया दौरा, जल्द समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा
किसानो को सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन देना सर्वोच्च प्राथमिकता: ऊर्जा सचिव
संभल में तीर्थ प्रकट हो रहे हैं मतलब भगवान कल्की अवतार लेने वाले हैं: आचार्य कृष्णम
सरकार एयरपोर्ट्स पर शुरू करेगी यात्रियों के लिए सस्ती कैंटीन, संसद में राघव चड्ढा ने उठाया था महंगे खानपान का मुद्दा
भाजपा ने की केजरीवाल के पूर्वांचल के लोगों को बंगलादेशी और रोहिंग्या से जोड़ने की कड़ी निंदा
सोमवार से महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन
आम आदमी पार्टी के पिछले 10 वर्षों के कुशासन ने दिल्ली को बदहाल कर दिया है : विजेंद्र गुप्ता
‘महिला सम्मान’ और ‘संजीवनी’ योजना केजरीवाल का चुनावी जुमला : बांसुरी स्वराज
तेजस्वी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग का किया समर्थन

केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष नहीं होंगे पेश : आप

नई दिल्ली, 02 फरवरी: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के कथित मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय एजेंसी द्वारा केजरीवाल को बुधवार को पांचवीं बार समन जारी किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले चार महीनों में उन्हें चार समन जारी किए है लेकिन वह अभी तक उसके सामने पेश नहीं हुए हैं। ‘आप’ ने कहा कि केजरीवाल पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। र्टी ने समन को ”अवैध” करार देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बार-बार नोटिस भेज रहा है।

‘आप’ ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली में उनकी सरकार गिराना चाहती है। उसने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। केजरीवाल पिछले साल दो नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल तीन जनवरी तथा 18 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने संबंधी उसके समन को टाल चुके हैं।

आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में उन कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी आरोपों का बार-बार खंडन करती रही है।

बाद में इस नीति को वापस ले लिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top