Headline
नारद बाबा के आश्रम पर श्री सहस्त्रचण्डी महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा की तैयारी पूरी
दिल्ली की मंत्री आतिशी का अनशन तीसरे दिन भी जारी, कहा हरियाणा से नहीं आ रहा पानी
लोकसभा का सत्र सोमवार से, महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाये जाने पर सदन में शोरगुल के आसार
महाराष्ट्र: नीट पेपर लीक मामले में दो शिक्षक गिरफ्तार
अब मोतिहारी में गिरा निर्माणाधीन पुल, एक हफ्ते में तीसरी घटना
इसरो का एक और कीर्तिमान, दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले विमान की तकनीक का तीसरा परीक्षण भी सफल
बिहार में 26 जून से होने वाली शिक्षक सक्षमता परीक्षा स्थगित, जल्द घोषित की जाएगी नई तिथि
निष्पक्षता से प्रश्न पत्र लीक मामले की हो जांच, नहीं तो राजद करेगी खुलासा : तेजस्वी
बिहार के सीवान जिले में गंडक नहर पर बना 30 फीट लंबा पुल गिरा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में किए संशोधन

नई दिल्ली, 28 सितंबर: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरणों के नवीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने हेतु नियमों में अनिवार्य प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमएसओ पंजीकरण के लिए संशोधित नियमों की कई विशेषताएं हैं, जिसमें एमएसओ पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना, एमएसओ पंजीकरण दस वर्षों की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत करने, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए भी प्रोसेसिंग शुल्क एक लाख रुपये, पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पहले सात से दो महीने की अवधि के भीतर करना शामिल है।

मंत्रालय के अनुसार नवीनीकरण प्रक्रिया कारोबार करने में सुगमता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि यह केबल ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए निश्चितता प्रदान करेगी और इस तरह इस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि जिन एमएसओ का पंजीकरण 7 महीने के भीतर समाप्त हो रहा है, उन्हें ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत केवल नए एमएसओ पंजीकरण ही प्रदान किए जाते थे। नियमों में एमएसओ पंजीकरण के लिए वैधता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी, न ही ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अनिवार्यता प्रकट की गई थी। केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने से संबंधित प्रावधान को शामिल करने से इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और संसाधनों के कुशल उपयोग का दोहरा लाभ मिलेगा। इससे ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता भी कम हो जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top