Headline
संभल में एएसआई का सर्वे: कल्कि विष्णु मंदिर पहुंची टीम, कृष्ण कूप का किया निरीक्षण, इलाके की सफाई शुरू
अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल: एलजी ने ईडी को आप संयोजक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बसपा ने किया 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान
पीएफ धोखाधड़ी के आरोपों के बाद पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
‘आप’ के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल ने थामा भाजपा का दामन
जयपुर में गैस टैंकर में आग लगने से हुए हादसे में मृतकों की संख्या 14 पहुंची
कुवैत यात्रा भविष्य की साझीदारी के लिए रोडमैप तैयार करने का अवसर प्रदान करेगीः मोदी
स्मार्टफोन से भी होगी प्रोफेशनल फोटोग्राफी, ट्राई करें ये टिप्स
सफर के दौरान इन चीजों का सेवन हो सकता है हानिकारक

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार पर लगाई रोक, 31 तक रहने की अनुमति

नई दिल्ली, 11 जुलाई : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार रद्द कर दिया, लेकिन 31 जुलाई 2023 तक उनके वर्तमान पद पर बने रहने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शीर्ष अदालत के 2021 के एक फैसले (डाॅ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य) का उल्लंघन बताते हुए श्री मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को रद्द करने का फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने 2021 में एक परमादेश जारी कर श्री मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे बतौर निदेशक कार्यकाल विस्तार देने पर रोक लगायी थी। इसी फैसले को आधार बनाते हुए शीर्ष अदालत ने उनके कार्यकाल विस्तार पर रोक लगाई।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली इस तीन सदस्य पीठ ने विधायिका द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम में किए गए संशोधनों को कानून सम्मत बताते हुए बरकरार रखा। संशोधनों के बाद केंद्र सरकार को ईडी निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने का अधिकार है।

शीर्ष अदालत ने स्वयंसेवी संस्था ‘कॉमन कॉज’ एवं अन्य की याचिका सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top