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मनीष सिसोदिया की रिहाई पर ग्रहण, न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल : दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत आरोपियों से उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया, जिन दस्तावेजों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध भी किया है। इस मामले में कोर्ट ने उनकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया है।

सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा था कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था। आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा। 3 फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रुप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी।

कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी। बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

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