मुंबई, 10 दिसंबर: मुंबई पुलिस ने यहां हुई एक बस दुर्घटना के सिलसिले में ‘बेस्ट’ बस के चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हुए हैं। इस घटना में 22 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
यह दुर्घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे कुर्ला (पश्चिम) इलाके में हुई, जहां बृह्नमुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम की बस ने कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी।
एक अधिकारी ने बताया कि घायलों का भाभा अस्पताल, सायन अस्पताल और सेवन हिल्स अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनमें से कुछ की हालत गंभीर है।
उनके अनुसार घायलों में चार पुलिसकर्मी भी हैं, जो इस दुर्घटना के समय बंदोबस्त ड्यूटी पर थे। उनकी हालत स्थिर है।
अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के तुरंत बाद बस चालक संजय मोरे को पकड़ लिया और बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
उन्होंने बताया कि चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे यहां अदालत में पेश किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा कि मोरे को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह शराब के नशे में तो नहीं था। उन्होंने कहा कि मोरे के रक्त का नमूना लिया गया है।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) और धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) तथा मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।