पाकिस्तान: सेना का लोकतंत्र में विश्वास का दावा, मार्शल लॉ लगाए जाने से किया इनकार

इस्लामाबाद, 13 मई (वेब वार्ता): पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से चल रहे हंगामे के बीच पाकिस्तानी सेना ने लोकतंत्र में विश्वास का दावा किया है। साथ ही मार्शल लॉ लगाए जाने से साफ इनकार किया। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे देश में घमासान मचा है। देश भर में हुई हिंसा व आगजनी में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज किये गए हैं। आंदोलित लोगों के निशाने पर सेना है और रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय व लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर भी हमला किया गया। ऐसे में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाए जाने की चर्चा भी तेजी से हो रही थी। इस बीच सेना ने ऐसी किसी भी चर्चा को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सेना लोकतंत्र का समर्थन करती है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और सेना के बड़े-बड़े अधिकारी भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में चल रही अराजकता के कारण सेना के अधिकारियों के इस्तीफा देने की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कई लोग अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दुश्मनों के सभी प्रयासों के बावजूद सेना एकजुट होकर काम कर रही है। न तो किसी सेना के अधिकारी ने इस्तीफा दिया है और न ही किसी आदेश की अवहेलना की है।

दिल्ली आबकारी घोटाला: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो जून तक बढ़ी

नई दिल्ली, 12 मई: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि शुक्रवार को दो जून तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी। अदालत ने गत 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया इस मामले में आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका’ निभाई। सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सरकार के पक्ष में सुप्रीम फैसला, केजरीवाल बोले विकास को मिलेगी गति

नई दिल्ली, 11 मई : सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को दिल्ली सरकार के अधीन करने का जो फैसला सुनाया है उसके बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को नई संजीवनी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार और मजबूत हो गई है। इस फैसले के आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में मंत्रियों की बैठक बुलाई है। वहीं आप नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल काफी खुश हैं। उन्होंने ट्वीट कर जनता को बधाई दी है और कहा दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि, लंबे संघर्ष के बाद जीत मिली है। अरविंद केजरीवाल के जज्बे को नमन है। दिल्ली की दो करोड़ जनता को बधाई। सत्यमेव जयते। संजय सिंह ने आगे कहा मोदी जी ने दिल्ली की जनता का 8 साल बर्बाद कर दिया। हर काम में रोड़ा लगाया उनकी दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहियों का आज अंत हो गया। एलजी बॉस नहीं चुनी हुई सरकार के पास सारे अधिकार। मंत्रिमंडल का फैसला एलजी पर बाध्यकारी। दिल्ली का लाल केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, सत्यमेव जयते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत। ये फैसला लोकतंत्र की जीत है, हर एक दिल्लीवासी की जीत है। केजरीवाल जी और दिल्ली की जनता का संघर्ष रंग लाया। आज दिल्ली के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। जिस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार और पीएम मोदी ने देशभर में चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक तरीके से हड़पने की मुहिम चला रखी थी उसपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तमाचा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, ये जनता की जीत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 साल तक दिल्ली की जनता की लड़ाई अदालत में लड़ी और आज जनता जीत गई। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्ववीटर पर सत्यमेव जयते लिखते हुए कहा कि आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली की जनता की ओर से लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल को विजय मिल गई है। मुख्यमंत्री ने सरकार को उसका हक दिलवाया है। दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। ये ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है। अब दिल्ली दुगनी गति से तरक्की करेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए बड़ा दिन है। दिल्ली को अब ऊपर से थोपे गए लोगों से मुक्ति मिलेगी और दिल्ली के लिए दिल्ली वासियों द्वारा चुनी गई सरकार फैसला कर सकेगी।

मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पर 19 मई अगली सुनवाई

नई दिल्ली, 10 मई : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ओर से मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 19 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। ईडी ने इस मामले में चौथी चार्जशीट 4 मई को दाखिल की थी। चौथी चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपित बनाया गया है। ईडी की चौथी चार्जशीट 21 सौ पेज की है। सिसोदिया इस मामले में 29वें आरोपित हैं। एक मई को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल तीसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। स्पेशल जज एमके नागपाल ने तीसरी चार्जशीट में बनाए गए सभी आरोपितों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। ईडी ने 06 अप्रैल को तीसरी चार्जशीट दाखिल की थी। तीसरी चार्जशीट में तीन लोगों को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने राजेश जोशी, राघव मगुंटा और गौतम मल्होत्रा को आरोपित किया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि गौतम मल्हौत्रा को 7 फरवरी, राजेश जोशी को 8 फरवरी और राघव मगुंटा को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा है कि करीब ढाई करोड़ रुपये पहले अमित अरोड़ा को दिए गए और फिर दिनेश अरोड़ा को दिए गए। आखिरकार ये रकम आप नेताओं को दिए गए। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कैंपेन को चलाने के लिए राजेश जोशी ने 77 लाख रुपये लिए। राजेश जोशी एक एडवरटाइजिंग कंपनी का प्रमुख था। छह जनवरी को ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 12 को आरोपित किया गया है। इसमें पांच व्यक्तियों और सात कंपनियों के नाम हैं। चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा हैं। इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 26 नवंबर 2022 को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी।

प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कार्यक्रम का उद्घाटन

नई दिल्ली, 10 मई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 को चिह्नित करने वाले एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री 11 मई को सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत को भी चिन्हित करेगा, जो 11 से 14 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 5,800 करोड़ रुपये से अधिक की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से संबंधित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी -इंडिया (एलआईजीओ-इंडिया) की आधारशिला भी रखेंगे। यह दुनिया में मुट्ठी भर लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं में से एक होगी। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से ‘दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र, विशाखापत्तनम’ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ‘नेशनल हैड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी’ और ‘फिशन मोलिब्डेनम-99 प्रोडक्शन फैसिलिटी’ को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन सुविधाओं से देश में कैंसर के उपचार और उन्नत मेडिकल इमेजिंग की क्षमता बढ़ेगी।  

अदालत ने कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों पर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 10 मई : दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज प्राथमिकियों पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गयी है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराये जाएं। इसमें दावा किया गया है कि 28 अप्रैल को प्राथमिकियों के दर्ज होने के बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अदालत ने पुलिस को 12 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जब वह मामले में आगे सुनवाई करेगी। याचिका में दावा किया गया, ‘‘पुलिस कोई जांच करने को तैयार नहीं है। पुलिस ने अदालत के समक्ष पीड़ितों के बयान तक दर्ज नहीं किये हैं।’’ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दोनों प्राथमिकियों की प्रतियां भी सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की गयीं। एक प्राथमिकी एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में ‘यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत दर्ज की गयी है, वहीं दूसरी अन्य शिकायतकर्ताओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज की गयी है। महिला पहलवानों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसके बाद 28 अप्रैल को इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पीड़ितों के बयान अदालत में दर्ज होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि प्राथमिकियों के दर्ज होने के तीन दिन बाद बयान दर्ज किये गये। वकील ने दावा किया कि आरोप है कि खेल मंत्रालय में एक अधिकारी ने एक पीड़ित पहलवान के पति को बुलाया था और मामले को निपटाने के लिए कहा था। वकील का यह भी आरोप है कि एक राज्य कुश्ती संघ के अधिकारी ने एक पीड़िता के कोच और परिवार से संपर्क साधकर मामले के निस्तारण का प्रयास किया था। वकील ने दावा किया, ‘‘उस व्यक्ति ने कहा कि लड़कियों ने गलती की है। उन्होंने कहा कि नेताजी से मिल लीजिए, वह मामले को हल करा देंगे।’’ भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के कुछ नामचीन पहलवान 23 अप्रैल से यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल हैं।              

पश्चिम बंगाल में ‘द केरला स्टोरी’ रोक के खिलाफ याचिका पर 12 मई को सुनवाई

नई दिल्ली, 10 मई : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फिल्म ‘‘द केरला स्टोरी’’ के निर्माताओं की उस याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के फैसले को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया। साल्वे ने कहा कि याचिका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक को चुनौती देती है। पहले पीठ ने कहा कि उसने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका पर 15 मई को सुनवाई करना तय किया है और उस दिन इस याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। साल्वे ने कहा, ‘‘हमारा रोजाना आर्थिक नुकसान हो रहा है।’’ इस पर पीठ ने याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई। गत शुक्रवार को रिलीज हुई ‘द केरला स्टोरी’ में अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य भूमिका में हैं।