नोएडा (उप्र), 03 अप्रैल : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिल न्यायालय ने करीब 10 वर्ष पहले पत्नी और दो बेटियों की हत्या के एक मामले में दोषी व्यक्ति को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपर जिला न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम) विजय कुमार की अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी अमित को पत्नी सरला और दोनों बेटियों की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर 68 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, 26 मई 2014 को नोएडा के भंगेल गांव में रहने वाली सरला और उसकी दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतका के पिता ने उसके पति अमित, सास सुखबीरी, ससुर राधेश्याम, जेठ देवेंद्र व ललित के खिलाफ थाना फेस-दो में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।

अधिवक्ता ने बताया कि सरला की एक बेटी की उम्र दो वर्ष और दूसरी बेटी आठ महीने की थी।

अधिकारी के मुताबिक, शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था हालांकि साक्ष्य के अभाव में आरोपी के माता-पिता और भाई को बरी कर दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *